इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर एक बार फिर सुनवाई टल गई।

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देवेश पाण्डेय

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर एक बार फिर सुनवाई टल गई। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली थी। इससे पहले 8 अप्रैल को सुनवाई टल गई थी।

याचिका दाखिल होने के बाद 17 मार्च को हाईकोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था। पूछा था कि समयसीमा पर चुनाव क्यों नहीं हो सकते। 17 मार्च के बाद मामले की सुनवाई 25 मार्च को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों सुनवाई टल गई थी। इसके बाद 8 अप्रैल तय की, लेकिन ये तारीख भी टल गई।

दरअसल, यूपी में पंचायत चुनाव टाले जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। 17 मार्च को याचिकाकर्ता अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें मांग की गई है कि जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए विस्तृत और समयबद्ध कार्यक्रम कोर्ट के सामने पेश किया जाए।

 

 

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