विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान वर्ष 2025 के द्वितीय चरण के तहत वांछित दस्तावेजों के संकलन एवं मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन को ले हसनपुर व बिथान प्रखंड के बीएलओ को मिला प्रशिक्षण

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विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान वर्ष 2025 के द्वितीय चरण के तहत वांछित दस्तावेजों के संकलन एवं मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन को ले हसनपुर व बिथान प्रखंड के बीएलओ को मिला प्रशिक्षण

समस्तीपुर(हसनपुर):- जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आनेवाले हसनपुर व बिथान प्रखंड के बीएलओ को विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के द्वितीय चरण हेतु स्थानीय न्यू इंडिया शुगर मिल्स उच्च विद्यालय हसनपुर के परिसर में आ योजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अपलोड किए गए गणना प्रपत्र के अनुसार वांछित दस्तावेजों को संकलित करने एवं मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन का टास्क दिया गया है। इस अभियान के तहत सभी बीएलओ को अपने अपने संबंधित मतदान केंद्र के मतदाताओं से मतदाता सत्यापन के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रिंटेड गणना प्रपत्र सफलतापूर्वक अपलोड किए जाने के पश्चात उनसे सभी आवश्यक दस्तावेज 01 अगस्त 2025 से 10 अगस्त 2025 तक स्पेशल ड्राइव के तहत संकलित करने को कहा गया है।साथ ही दिनांक 01 अगस्त 2025 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन करने के साथ विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत मृत,अनुपस्थित व स्थानांतरित मतदाताओं के गणना प्रपत्र को सत्यापित कर एप पर अपलोड करने को कहा गया। इस बाबत 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह भूमि सुधार उपसमाहर्ता रोसड़ा कंचन कुमारी झा ने हसनपुर व बिथान प्रखंड के बीएलओ को प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है एवं इस अभियान के द्वितीय चरण के तहत मतदाताओं से प्राप्त गणना प्रपत्र के अनुसार सभी वांछित आवश्यक दस्तावेज को पूरी सावधानी के साथ संकलित करना है। साथ ही पदाधिकारी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2003 के मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम दर्ज है उन्हें गणना प्रपत्र के साथ किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न कर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसे मतदाताओं के लिए केवल वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज उनका मतदाता क्रमांक को प्रविष्ट करने के साथ साथ उक्त नाम वाले पृष्ठ को संबंधित गणना प्रपत्र के साथ अपलोड करना है । वहीं वैसे मतदाता जिनका वर्ष 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज है और उनका जन्म 01 जुलाई वर्ष 1987 से पूर्व हुआ हो तो उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत चिन्हित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदाता गणना प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई 1987 के बाद से लेकर 02 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है उनके द्वारा अपने जन्म तिथि या निवास से संबंधित प्रमाण पत्र के अलावा अपने माता या पिता के जन्म तिथि या निवास प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज संलग्न किया जाना है। वहीं जिन मतदाताओं का जन्म 02 दिसंबर वर्ष 2004 के बाद हुआ है ,उन्हें अपने जन्म तिथि या निवास प्रमाण पत्र के अलावा अपने पिता व माता दोनों का जन्म तिथि या निवास से संबंधित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ साथ

एएसडी में शामिल मतदाताओं के संबंध में दावा एवं आपत्ति के आवेदन प्राप्त करने एवं उसके निष्पादन को ले आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए। वहीं वर्ष 2003 के मतदाता सूची के दायरे में आनेवाले मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची में चिन्हित कर लेने को कहा गया और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने को ले फॉर्म 06 के साथ घोषणा पत्र एनेक्सचर डी व वांछित दस्तावेज अवश्य संकलित करने को कहा गया।मौके पर अवर निर्वाचन पदाधिकारी रोसड़ा राजेश कुमार, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी हसनपुर मनोज कुमार, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बिथान आफताब आलम, एईआरओ में प्रखंड कृषि पदाधिकारी बिथान इंद्र कुमार झा , निर्वाचन सहायक सह शिक्षक शंभू प्रसाद, गोपाल राय सहित संबंधित मतदान केंद्रों के पर्यवेक्षक व बूथ लेवल अधिकारी(बीएलओ)मौजूद थे।

परशुराम कुमार की रिपोर्ट

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